30 August 2025

जिला पंचायत चुनाव विवाद,ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक उप निरीक्षक को किया निलंबित पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव को बनाया पक्षकार, अगली सुनवाई शुक्रवार को

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नैनीताल । जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव के दिन 14 अगस्त को नैनीताल में हुई आपराधिक वारदात को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को दूसरे दिन भी सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख जारी रखते हुए पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव को पक्षकार बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी ।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट को बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। एस एस पी ने बताया कि 13 अगस्त की रात लाल कार में आये लोगों में रामपुर, उधमसिंहनगर, हल्द्वानी व नैनीताल शहर के लोग शामिल थे। जिनका विस्तृत विवरण जुटाने के लिये समय की जरूरत है। यह लाल कार पुलिस के कब्जे में है।
याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा कोर्ट में पेश हुए थे । जबकि जिलाधिकारी वन्दना वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुई थी ।
विगत दिवस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी वीडियो देखें जिनमे रेनकोट पहने लोग 5 जिला पंचायत सदस्यों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। साथ ही मतदान स्थल जिला पंचायत से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल में मतदान की अगली रात करीब दर्जन भर हथियारबंद लोगों के पहुंचने और उनकी पुलिस द्वारा जांच न करने और इन्हीं लोगों द्वारा मतदान की सुबह रेनकोट पहनकर 5 जिला पंचायत सदस्यों को बलपूर्वक उठाने पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई तथा कहा कि नैनीताल पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रही है। इसके अलावा घटना के बाद कुछ युवकों द्वारा सोशियल मीडिया में “नैनीताल को हिला डाला” शीर्षक से डाले गए वीडियो को भी देखा है । जिस पर भी कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।
इधर हाईकोर्ट परिसर में आज दूसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू थी और कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मंगलवार को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के परिणाम घोषित करने के मामले में अभी बहस जारी है। यह याचिका जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने दायर की है। जिसमें पुनर्मतदान करने की अपील की गई है।

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