16 February 2026

नैनीताल: नाबालिक बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ हुआ मुकदमा, 36 हजार का ठोका चालान

0
naini-public
pine-crest

नैनीताल। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिक बच्चों के वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के क्रम में 09 फरवरी को वाहन चेकिंग के दौरान डांट चौराहे के पास दो बच्चे एक टैक्सी स्कूटी नंबरuk04tb7612 पर सवार होकर मल्लीताल की तरफ जा रहे थे जो देखने में नाबालिक प्रतीत हो रहे थे। वाहन चालक को किनारे रोककर उससे डी एल एवं अन्य कागजात मांगे तो दिखाने में असमर्थ रहा पूछताछ पर दोनों ने अपनी-अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई। तथा नैनीताल के एक विद्यालय में इंटर के छात्र होना बताया। बच्चों ने बताया कि इस स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लाये है। वाहन को सीज किया गया एवं 36 हजार का न्यायालय चालान किया गया। चालान मशीन से वाहन स्वामी का नाम पता निकाला जो निम्नवत है
कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास मल्लीताल नैनीताल।
वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन चलाने हेतु देना एमवी एक्ट की धारा 199 ए का अपराध है।
अतः वाहन स्वामी उपरोक्त के खिलाफ थाने पर एफ आई आर नंबर 07/2025 धारा 199 ए का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जनहित में अपील
आम जनमानस से अनुरोध है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को ना दें यह एक दंडनीय अपराध है ऐसे बच्चे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अथवा दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं।

kc-chandola
sanjay
amita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी पढ़ें…

error: Content is protected !!