29 July 2026

बिशप शाॅ इंटर कॉलेज में नशे के दुसप्रभाव पर विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर का हुआ आयोजन

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नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित विद्यालय बिशप शाॅ इंटर कॉलेज तल्लीताल नैनीताल मे नशे के दुसप्रभाव पर विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा एन डी पी एस एक्ट के बारे बताते हुए कहा की उत्तराखंड में नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों (मनोविकार नाशक) से संबंधित सबसे कठोर कानून है। इस एक्ट का उद्देश्य मादक औषधियों, मनोरोगी पदार्थों के व्यापार, खेती, उत्पादन, निर्माण, खरीद, बिक्री, परिवहन और उपयोग को नियंत्रित करना है सचिव द्वारा बच्चो को नशे के हानिकारक प्रभाव के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई, जिसमे उन्होंने बताया की बच्चो की किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमे बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं, तथा बच्चो की आपराधिक गतिविधियों के बारे मे भी जानकारी दी. सचिव द्वारा नशा मुक्ति केंद्र मे गए व्यक्तियों के बारे मे उदाहरण सहित नशे के प्रभाव के बारे मे बताया, शिविर में प्रधानाचार्या बीना मेसी ,अध्यापक कविता , यशवंत कुमार प्रशिक्षुता भूमिका, निहारिका आदि मौजूद रहे।

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