7 February 2026

चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने रुड़की निवासी अभियुक्त को 6 महीने के कारावास व हर्जाने से किया दंडित।

0
naini-public
pine-crest

नैनीताल निवासी स्वास्थ्य कर्मी ने दर्ज कराया था मुकदमा।

नैनीताल। जमीन खरीद पर चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है मामले में नैनीताल निवासी स्वास्थ्य कर्मी महिला दीप्ति धामी ने रुड़की में अपने बच्चो की शिक्षा के लिए रुड़की निवासी नईम सिद्दीकी से साढ़े पंद्रह लाख में ज़मीन का सौदा किया जिसे वह बाद में किसी कारण खरीद नही सकी तब महिला ने नईम से अपनी रकम वापस मांगी जिसपर नईम ने साढ़े पंद्रह लाख रुपये धनराशि का चेक माहिला को दिया जो बाउंस हो गया। महिला ने अपने अधिवक्ता दीपक रुवाली के माध्यम से न्यायालय में एन आई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जिसपर आरोपी न्यायालय को चेक भुगतान किसी अन्य मामले में दिया गया बताया मामले के परीक्षण के बाद न्यायालय नईम की बात को सच नही माना मामले में न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय आयशा फरहीन ने अभियुक्त को दोषी मानते हुवे 6 महीने के कारावास के साथ ही प्रतिकर के रूप में 1565000 रुपये अर्थदंड लगाया जिसमे से 1560000 रुपये वादनी को व शेष 5000 रुपये राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए मामले में अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य में कुल दस साक्षी पेश किए।

kc-chandola
sanjay
amita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी पढ़ें…

error: Content is protected !!